विधिक संरक्षण नियुक्त कराने समाज कल्याण विभाग में कर सकते हैँ आवेदन
*समाचार*
*‘‘विधिक संरक्षक‘‘ नियुक्त कराने समाज कल्याण विभाग में कर सकते हैं आवेदन*
*जशपुरनगर 09 अप्रैल 2026/* राष्ट्रीय स्व परायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्याँगता जैसी गंभीर दिव्यांगता से ग्रस्त दिव्याँग व्यक्ति के माता-पिता या नजदीकी रिश्तेदार अथवा दिव्याँग कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत ऐसी पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन व संस्था, जहाँ ऐसी गंभीर दिव्यांगता से ग्रस्त दिव्याँग व्यक्ति अन्तःवास कर रहा हो को सूचित किया जाता है कि वे ऐसे दिव्याँग व्यक्ति, जिनके लिए ‘‘विधिक संरक्षक‘‘ की आवश्यकता प्रतीत हो रही हो, तो वे कार्यालय, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित ‘‘स्थानीय स्तरीय समिति‘‘ को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 के नियम-14 के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सुयोग्य व्यक्ति को विधिक संरक्षक नियुक्त करा सकते हैं।
इच्छुक व्यक्ति व संस्था अधिक जानकारी एवं निर्धारित आवेदन प्रारूप प्राप्ति के लिए कार्यालय, उप संचालक, समाज कल्याण जशपुर में किसी भी कार्यालयीन दिवस व समय पर उपस्थित होकर संपर्क कर सकते हैं।








