बड़ी कार्रवाई: घातक बिजली हादसे में कनिष्ठ अभियंता निलंबित पाकरगांव में विद्युत दुर्घटना के बाद CSPDCL का एक्शन, अमृत बेक पर गिरी गाज

बड़ी कार्रवाई: घातक बिजली हादसे में कनिष्ठ अभियंता निलंबित पाकरगांव में विद्युत दुर्घटना के बाद CSPDCL का एक्शन, अमृत बेक पर गिरी गाज

बड़ी कार्रवाई: घातक बिजली हादसे में कनिष्ठ अभियंता निलंबित

पाकड़गांव में विद्युत दुर्घटना के बाद CSPDCL का एक्शन, अमृत बेक पर गिरी गाज

कुनकुरी, 1 अक्टूबर 2026। पत्थलगांव संभाग के ग्राम पाकरगांव में 29 सितंबर को हुई घातक विद्युत दुर्घटना के मामले में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने बड़ी कार्रवाई की है। वितरण केन्द्र पत्थलगांव के कनिष्ठ अभियंता श्री अमृत बेक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कंपनी के अधीक्षण अभियंता, वृत्त कुनकुरी द्वारा 1 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि अमृत बेक अपने कार्य के दौरान लापरवाही बरतने के कारण हुई घातक विद्युत दुर्घटना में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। इसी आधार पर उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि में मिलेगा निर्वाह भत्ता

आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान श्री अमृत बेक को कंपनी के नियमानुसार अनुज्ञेय जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। वहीं निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय तत्काल प्रभाव से कार्यालय कार्यपालन अभियंता (संचा./सं.) संभाग जशपुर निर्धारित किया गया है।

दुर्घटना के बाद विभागीय कार्रवाई से हड़कंप

29 सितंबर को पाकरगांव में हुई घातक विद्युत दुर्घटना के बाद विभागीय स्तर पर जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू हुई। जांच/प्रथम दृष्टया आकलन में लापरवाही सामने आने के बाद विभाग ने कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किया है।

अब नजर इस बात पर है कि दुर्घटना की विस्तृत जांच में और क्या तथ्य सामने आते हैं तथा जिम्मेदारी का दायरा आगे किस तक पहुंचता है।